जौनपुर : मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में ननिहाल में आई 7 वर्षीय परी (काल्पनिक नाम) कि दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी दीपक जायसवाल को अपर सत्र न्यायाधीश रवि यादव ने आजीवन कारावास व 1,05500रुपए जुर्माने की सजा सुनाया।इस घटना के घटने के बाद मड़ियाहूं में कई दिनों तक धरना प्रदर्शन हुआ था।
महाराजगंज निवासी पीड़िता की मां ने एफ आई आर दर्ज कराया कि वह अपनी पुत्री के साथ मायके मड़ियाहूं आई थी।उसकी 7 वर्षीय पुत्री 27 जनवरी 2016 को रोजाना की भांति शंकर जी के मंदिर के सामने बच्चों के साथ खेल रही थी।तभी करीब 4:00 बजे शाम मिर्दहा मोहल्ले का दीपक जायसवाल आया और बच्ची को बिस्कुट टाफी खिलाया।बात करने लगा। खिलाते हुए धीरे-धीरे अपने साथ लेकर चला गया।कुछ देर बाद जब बेटी नहीं दिखी तो उसकी खोजबीन की। दीपक अपने घर पर नहीं मिला।वह शिव चित्र मंदिर मड़ियाहूं में मिला।वहीं छिपकर कर बैठा था।पुलिस को सूचना दी गई।पुलिस ने दीपक से पूछताछ की।उसने स्वीकार किया कि बच्ची को बहला-फुसलाकर इंटर कॉलेज के एक कमरे में ले जाकर दुराचार किया व उसका मुंह दबाए रखा कि वह चिल्लाए न।थोड़ी देर बाद बच्ची मर गई।उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची को स्कूल के बगल बाउंड्री के पास बिना दरवाजे के कमरे से बरामद कराया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।एडीजीसी वीरेंद्र प्रताप मौर्य,राम प्रकाश सिंह व अतुल श्रीवास्तव ने नौ गवाहों को परीक्षित कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर 8 चोटें थी।स्वासावरोध से उसकी मृत्यु हुई।अभियोजन पक्ष ने विरल से विरलतम मामला बताते हुए मृत्युदंड की अपील की तथा निर्भया हत्याकांड, धनंजय चटर्जी द्वारा की गई हत्या व दुष्कर्म का मामला, बिलासपुर,देहरादून,भोपाल आदि स्थानों पर बच्ची की हत्या व दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा का हवाला दिया।कोर्ट ने मामले को विरल से विरलतम नहीं माना।47 पेज के आदेश में लिखा कि आरोपित का कृत्य उसकी घिनौनी मानसिकता को दर्शाता है।उसका स्वच्छंद समाज में रहना घातक है। साथ ही 2012 में पॉक्सो एक्ट में संसद द्वारा पारित अधिनियम का एवं 23 विधि व्यवस्थाओं का भी हवाला दिया।कोर्ट ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य व आरोपित के निशानदेही पर मृतका की बरामदगी आदि के आधार पर उसे दोषी पाते हुए धारा 376,302,201आईपीसी व धारा 7 सी एल ए के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाया|
मृतका की मां फांसी के लिए हाई कोर्ट में करेगी अपील
जौनपुर-मड़ियाहूं दुष्कर्म हत्याकांड के मामले में मुंबई से मृतका की मां मामा व अन्य परिजन आए हुए थे। मृतका की मां ने पूछने पर बताया कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं है।ऐसे जल्लाद अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी।वह हाईकोर्ट में अपील करेगी। शासकीय अधिवक्ता ने भी कहा कि स्टेट की ओर से हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।सजा के बाद आरोपित दीपक जयसवाल का मुंह लटका हुआ था।कोर्ट से लाकप जाते समय मुंह छुपाए था और कुछ नहीं बोला।
रानी लक्ष्मीबाई योजना व अन्य योजना का नहीं मिला लाभ
जौनपुर- मड़ियाहूं दुष्कर्म हत्याकांड के मामले में मृतका की मां ने बताया कि घटना के साढ़े 3 वर्ष बाद भी आज तक उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला।इसके लिए कई बार मड़ियाहूं में लोगों ने प्रदर्शन भी किया।सरकार को कई बार पत्र भी लिखा गया शुरू में आश्वासन दिया गया लेकिन आश्वासन कोरा साबित हुआ जबकि दुष्कर्म व हत्या के मामले में 10 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।
मुंबई में मालिक की हत्या कर लौटे आरोपित ने यहां दिया था घटना को अंजाम
जौनपुर-मड़ियाहूं दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपित दीपक जायसवाल पर मुंबई में अपने मालिक की हत्या का मुकदमा वहां विचाराधीन है।मड़ियाहूं में बच्ची से दुष्कर्म व हत्या करने के 15 दिन पूर्व वह मुंबई में घटना को अंजाम देकर यहां आया था।